CJI Suryakant Salary & Allowances: आइए जान लेते हैं कि देश में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को सैलरी कितनी मिलती है. उन्हें कौन-कौन से भत्ते दिए जाते हैं. साथ ही जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को कितनी सैलरी मिलती है.

CJI सूर्यकांत के रूप में सुप्रीम कोर्ट को उसका 53वां प्रधान न्यायाधीश मिल गया है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने सोमवार, 24 नवंबर को उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई. इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई प्रमुख हस्तियां मौजूद रहीं. इससे पहले CJI रहे बीआर गवई रविवार, 23 नवंबर को रिटायर हुए.

ऐसे में आइए जान लेते हैं कि देश में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को सैलरी कितनी मिलती है. उन्हें कौन-कौन से भत्ते दिए जाते हैं. साथ ही जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को कितनी सैलरी मिलती है.

2016 में हुआ था बदलाव 

बता दें कि भारत में सुप्रीम कोर्ट के जजों की सैलरी, ग्रेच्युटी , पेंशन और अलाउंस सुप्रीम कोर्ट जज (सैलरी और सर्विस की शर्तें) एक्ट, 1958 के तहत तय की जाती है. वहीं हाई कोर्ट के जजों की सैलरी हाई कोर्ट जज (सैलरी और सर्विस की शर्तें) एक्ट, 1954 के तहत दी जाती है. सैलरी/पेंशन ग्रेच्युटी, अलाउंस आदि में बदलाव के लिए एक्ट में बदलाव करना जरूरी होता है.

आखिरी बार 2016 में 7वें वेतन आयोग की सिफारिश लागू होने के बाद जजों के सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव किया गया था. तब CJI के आदेश पर बनाई गई कमेटी ने इन बदलावों की सिफारिश की थी. इसके बाद केंद्रीय कैबिनेट से प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी. फिर संसद में जजों की सैलरी के एक्ट में बदलाव का प्रस्ताव पारित किया गया.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *